इंदौर। आगामी मई-जून में देशभर में लोकसभा होने वाले है इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी तैयारी में जुटे सभी सियासी दलों को बड़ा झटका दिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों के नए इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन माना है। साथ ही इस मामले में एसबीआई से तीन हफ्ते के अंदर जबाव मांगा गया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रिम कोर्ट की रोक के बाद पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है, कुछ कमी हो तो उसकी पूर्ति करेगें। ये एक अच्छी पद्धति निकाली थी, सभी पार्टियों को फंड लगता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कहता है तो ऊपर वाले सोचेंगे।
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