सिंगरौली l नगर पालिक निगम सिंगरौली के आयुक्त सतेन्द्र सिंह धाकरे अपनी मनमानी और विभागीय आदेश व नियमों को ताक पर रखकर पदोन्नति आदेश करने पर आमादा हो गए है. आयुक्त द्वारा महज एक कर्मचारी को अनुचित लाभ पहुंचाने विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) भी गठित कर दिया गया है।
आयुक्त सतेन्द्र सिंह धाकरे अपनी मनमानी और भरेंशाही से इन दिनों सुर्खियों में
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिक निगम सिंगरौली के आयुक्त सतेन्द्र सिंह धाकरे अपनी मनमानी और भरेंशाही से इन दिनों सुर्खियों में है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा 2018 से विभागीय पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव हर्षल पंचोली ने आदेश क्रमांक 4316 /863014/2020 /18-1 भोपाल दिनांक 23 सितम्बर 2022 के आदेश में प्रदेश भर के नगर निगम आयुक्तो, नगर पालिका अधिकारियो को आदेश जारी किया।
2018 से विभागीय पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगाया गया है
वर्ष 2018 से नगरीय निकायों में पदोन्नति पर प्रतिबन्ध लगाया गया है. इस आदेश को संस्था प्रमुखो को कड़ाई से पालन करना है. इसके बाद कि नगर पालिक निगम सिंगरौली के आयुक्त सतेन्द्र सिंह धाकरे अपनी मनमानी और भरेंशाही पर उतारू है. विभागीय अधिकारियो के आदेश को ठेंगा दिखा रहे है. नगर निगम के अधिकारियो कर्मचारियों में कमिश्नर के रवैया को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है।
एक कर्मचारी पर इतने मेहरबानी क्यों?
बताया जाता है कि नगर पालिक निगम के आयुक्त धाकरे इतने कम समय में ही एक कर्मचारी पर इतने मेहरबान कैसे हो गए। जो अपने ही विभागीय अधिकारियों के आदेश को धता बता रहे हैं। आखिर मेहरबानी के पीछे क्या कोई बड़ा लाभ लेने की कोई बड़ी वजह तो नहीं है।
आयुक्त ने गठित की डीपीसी
बताया जाता है कि आयुक्त धाकरे ने मुख्यलय भोपाल के अधिकारियों के पदोन्नति के आदेश पर प्रतिबन्ध के वावजूद भी विभागीय पदोन्नति समिति गठित कर दिया गया है। आयुक्त के इस आदेश से अधिकारी कर्मचारी भी हतप्रभ है। कई लोग तो आयुक्त के आदेश पर दबे जुबा सवाल उठा रहे हैं।
अबतक हजारों कर्मी बिना पदोन्नति हो चूके है सेवानिवृत
गौर तलब है कि मध्यप्रदेश में विगत 2018 से पदोन्नति पर प्रतिबन्ध के वावजूद हजारों शासकीय कर्मचारी बिना पदोन्नति के सेवा निवृत हो चूके है. पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दा उच्च न्यायलय से सुप्रीम कोर्ट के चल रहा है, जिससे पदोन्नति के मामले में सरकार भी बचती आ रही है।
पार्षद ने भी उठाया सवाल
सूत्रों के अनुसार नगर निगम आयुक्त धाकरे द्वारा पदोन्नति में प्रतिबध के बाद भी डीपीसी गठन पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग, आयुक्त नगरीय निकाय भोपाल, महापौर और नगर निगम अध्यक्ष से भी शिकायत कर जाँच की मांग की है।
किसी भी अधिकारी की कोई मनमानी नही चलने दूंगी जो नगरीयनिकाय के नियम होगा वही होगा। किसी एक पोस्ट की पदोन्नति की जा सकती है सार्वजनिक पदोन्नति पर रोक है।
सतेंद्र सिंह धाकरे, आयुक्त नगर पालिक निगम सिंगरौली।
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.