शासन की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक प्रतिभा उमरैया ने बताया कि 13 सितंबर 2022 को बानमोर के वार्ड 15 फूलपुर में रहने वाली महिला शाम के समय घर के काम-काज में जुटी थी। इसी दौरान तीन साल की बेटी को शौच लगी। महिला ने बेटी को घर के बाहर झाड़ियों में बैठा दिया। वह काम करने घर के अंदर चली गई।
बेटी आधा घंटे बाद भी घर नहीं आई। महिला बाहर निकली, लेकिन वहां बेटी नहीं मिली। महिला ने बेटी को तलाशना शुरू कर दिया। इसी दौरान झाड़ियों के बीच गिर्राज उर्फ करुआ पुत्र बुद्धाराम रजक (38) निवासी फूलपुर नजर आया। महिला ने पास जाकर देखा तो जमीन पर बेटी बदहवाश हालत में पड़ी थी। नशे में धुत करुआ रजक ने मासूम से दुष्कर्म किया था। महिला मदद के लिए चिल्लाई तो आरोपित उसे धक्का देकर भाग गया।
कोर्ट ने माना दुष्कर्म का दोषी
बानमोर पुलिस ने आरोपित करुआ रजक पर पाक्साे और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया। सोमवार को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शिप्रा पटेल ने फैसला सुनाते हुए करुआ रजक को दुष्कर्म का दोषी करार दिया। उसे उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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