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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को मिली राहत, ED को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया है।

 न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने अभिनेत्री की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले को 29 जनवरी, 2024 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिका में इस मामले में ईडी द्वारा दायर दूसरे पूरक आरोप पत्र और यहां एक निचली अदालत के समक्ष लंबित संबंधित कार्यवाही को रद्द करने का भी अनुरोध किया गया है। फर्नांडीज, चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में आरोपी हैं।

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