Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर डब्ल्यूओएस ने किया शक्ति उत्सव आयोज। विधान परिषद के बजट सत्र 2025-26 के अंतर्गत बजट लाईव। भारतीय नौसेना का जहाज कुठार श्रीलंका के कोलंबो पहुंचा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान प्राण, केंद्रीय कृषि मंत्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से संरक्षणवाद को छोड़कर उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया,पीय... PM Modi ने बागेश्वर धाम की पर्ची निकाल दीं, धीरेंद्र शास्त्री बोले। विधान सभा बजट सत्र 2025-26 का चौथा दिन। मात्र 250 रुपए जमा करने पर आपको मिलेगा 78 लाख रुपए तक! CM योगी ने विधानसभा में शिवपाल यादव पर कसा तंज। देश की पहली दुनिया की 5वीं नाइट सफारी विकसित हो रही, प्रदेश वासियों को नाइट सफारी की मिलेगी सौगात,जा...

युवक की चाकू से गोद कर हत्या करने वाले चार युवकों को आजीवन कारावास की सजा

बुरहानपुर । चार साल पहले शिकारपुरा थाना क्षेत्र के बोरवाड़ी इलाके में एक युवक की सरेआम चाकू से गोद कर की गई हत्या के मामले में बुधवार को न्यायालय ने चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में शामिल रहे अठारह साल से कम उम्र के एक आरोपित का केस बाल न्यायालय में चल रहा है।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे की अदालत ने चार साल के अंदर ही इस हत्याकांड का फैसला सुना दिया है। हत्या की यह वारदात 15 अक्टूबर 2019 को हुई थी। इस मामले में जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने न्यायालय में साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत कर तर्क संगत बहस की थी।

न्यायालय ने जिन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, उनमें गौरव उर्फ वैभव पानीवाले उम्र 20 वर्ष, निवासी नागेश्वकर मंदिर के पास महाजन पेठ, अक्षय उर्फ सोनु पवार उम्र 19 वर्ष, निवासी नागेश्वर मंदिर के पास महाजना पेठ, बब्बू उर्फ प्रकाश उर्फ प्रह्लाद महाजन उम्र 20 वर्ष, निवासी महाजनापेठ और मयूर दीक्षित उम्र 19 निवासी मोरे आर्ट के पास महाजनापेठ शामिल हैं। हत्यारों पर डेढ़-डेढ़ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया था घटनाक्रम

जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि घटना दिनांक को शिकायतकर्ता व प्रत्यक्षदर्शी शाकिर रात करीब साढ़े नौ बजे शौचालय जा रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि घर के सामने आवेज का गौरव व उसके साथियों से विवाद हो रहा है। वह शौचालय से लौटा तो आवेज के जोर-जोर से चीखने की आवाज सुन कर दौड़ा। उसने देखा कि गौरव उसे चाकू मार रहा था।

बचने के लिए शाकिर की ओर आया, लेकिन गौरव व उसके साथी नहीं माने और चाकू से वार करते रहे। जिससे शाकिर के हाथ में भी चाकू लगा था। कुछ अन्य लोग दौड़े तो गौरव उसके साथी बाइक से भाग खड़े हुए थे।

किसी तरह ओवेज को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। शाकिर की रिपोर्ट पर ही शिकारपुरा पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.