शिकायत मिलते ही कार्रवाई के निर्देश
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आदर्श आचार संहिता जैसे ही प्रभावशील होगी, वैसे ही अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सजगता और सर्तकता से करना होगा। खासतौर पर शासकीय परिसम्पत्तियों में संपत्ति विरूपण संबंधी कार्रवाई बिना सूचना प्राप्ति के भी की जाए। किसी भी शासकीय कार्यालय की दीवार पर पोस्टर, लेखन न हो साथ ही किसी भी प्रकार के कट आउट, बैनर न लगे हों। यदि किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो बिना देरी के कार्रवाई की जाए। सरकारी बसों, बिजली, टेलीफोन के खंभे, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि के साथ अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, झंडे न लगे हों। चुनाव की घोषणा के साथ ही संपत्ति विरूपण अधिनियम का कठोरता से समय-सीमा में पालन कराया जाना सुनिश्चित हो।
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