Breaking News in Hindi

परीक्षा देने स्कूल गई नाबालिग छात्रा को बहलाकर ले जाने वाले दो युवकों को तीन साल की सजा

बुरहानपुर। परीक्षा देने स्कूल गई नौवीं की छात्रा को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो युवकों को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर दो-दो हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने बताया कि न्यायालय ने आरोपित विशाल उर्फ चेतन कोली (25 वर्ष) निवासी हतनूर और सागर उर्फ सोनू (25 वर्ष) निवासी हतनूर को सजा सुनाई है। बीते साल सात अक्टूबर को नाबालिग के माता-पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि सावित्री बाई फुले कन्या स्कूल में परीक्षा देने गई बेटी अचानक गायब हो गई। खोजबीन करने पर पता चला कि वह किसी युवक के साथ बाइक पर गई है।

धमकी देकर बाइक पर ले गया

कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर विशाल और सागर के कब्जे से छात्रा को बरामद किया था। पूछताछ में छात्रा ने बताया था कि विशाल उसे धमकी देकर बाइक से लोनी बहादरपुर ले गया था। वहां सागर व रोशन मिले, जो विशाल का बैग लेकर आए थे। बाद में विशाल उसे लेकर सूरत जा रहा था, इसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दोनों को आरोपित मानते हुए तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

ब्रेकिंग
UP में दोपह‍िया वाहनों के ल‍िए न‍ियमों में बड़ा बदलाव, 3 महीने के लिए लाइसेंस भी हो सकता है सस्‍पेंड... लालू ने कह दी दिल की बात, अब क्या करेंगे तेजस्वी, तेज प्रताप की घर वापसी फाइनल? UP राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पर ट्रैफिक रोके बिना ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, किसान पथ तक होना है निर्माण। बांदा परिवहन विभाग में फिटनेस का खेल! पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के फैसले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर डब्ल्यूओएस ने किया शक्ति उत्सव आयोज। विधान परिषद के बजट सत्र 2025-26 के अंतर्गत बजट लाईव। भारतीय नौसेना का जहाज कुठार श्रीलंका के कोलंबो पहुंचा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान प्राण, केंद्रीय कृषि मंत्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से संरक्षणवाद को छोड़कर उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया,पीय...