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भोपाल की कलियासोत नदी के 33 मीटर दायरे के मकान तोड़ने पर रोक

जबलपुर। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए राजधानी भोपाल की कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आने वाले रहवासियों के मकान तोड़ने पर रोक लगा दी है। इस सिलसिले में भोपाल नगर निगम को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

भोपाल नगर निगम हटाने की एकपक्षीय कार्यवाही कर रहा है

कलियासोत नदी के पास स्थित एक रेसिडैंशियल काम्प्लैक्स के रहवासियों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से फ्लैट्स खरीदे थे, लेकिन भोपाल नगर निगम उन्हें हटाने की एकपक्षीय कार्यवाही कर रहा है।

700 से अधिक रहवासियों को नोटिस जारी किए गए हैं

उल्लेखनीय है कि एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम ने कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माण करने वालों को नोटिस दिए थे। लगभग 700 से अधिक रहवासियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

अनुमति के बाद ही मकान का निर्माण किया गया था

रहवासियों का कहना है कि नगर निगम सहित अन्य एजेंसियों की अनुमति के बाद ही मकान का निर्माण किया गया था। हाई कोर्ट ने फिलहाल रहवासियों को हटाने की कार्यवाई पर रोक लगा दी है और मामले पर भोपाल नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी को होगी।

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