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एटीएम से चौबीस लाख रुपये चुराने के मामले दो कर्मचारियों को तीन-तीन साल की कैद

बुरहानपुर। एटीएम खोल कर 24.41 लाख रुपये चोरी करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजय कुमार यदु की अदालत ने बैंक के दो कर्मचारियों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर पांच-पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

रुपये चोरी की यह वारदात छह साल पहले दिसंबर 2017 में अंजाम दी गई थी। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रतन सिंह भंवर ने बताया कि स्टेट बैंक शनवारा के लेखापाल को ग्राहकों ने एटीएम में कैश नहीं होने की शिकायत की थी।

बैंक के अधिकारियाें ने बताया कि 22 दिसंबर 17 की शाम ही एटीएम में 25 लाख डाले गए थे। इसमें पहले से भी 10.20 लाख रुपये डले हुए थे।

अधिकारियों ने 23 दिसंबर की सुबह के सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक आदमी बिजली के तार काट कर व एटीएम खोल कर थैले में नोट ले जाता दिखा।

बैंक प्रबंधक की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। बैंक अधिकारियों ने बताया कि एटीएम में रुपये डालने का काम करने वाले हुकुमचंद को एटीएम का पासवर्ड पता रहता था।

पुलिस ने हुकुमचंद को पकड़ कर पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने इस काम में उसका सहयोग करने वाले अनिल कुमार को भी सह आरोपित बनाया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद दोनों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

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