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मनीष सिसोदिया को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जानें कब आएंगे जेल से बाहर?

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे. उम्मीद की जा रही है कि सिसोदिया आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा. राउज एवेन्यू में बेल बॉन्ड (10 लाख) भरा जाएगा और जमानत की बाकी शर्तें पूरी की जाएंगी. इसके बाद बेल आर्डर को तिहाड़ जेल भेजा जाएगा.

यहां तिहाड़ जेल सुपरिटेडेंट द्वारा कागजी कार्रवाई होगी. इसके बाद सिसोदिया को जेल से रिहा किया जाएगा. तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 से निकल सकते हैं. वह तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद हैं. जेल नंबर 1 में बंद कैदी जेल के गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हैं. वहीं, अगर सुरक्षा को लेकर कोई कंसर्न हो तो फिर किसी और गेट से भी निकाल सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को शर्तों के साथ जमानत दी है. सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. हफ्ते में दो बार सोमवार और गुरुवार को थाने में हाजिरी लगानी होगी. सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को 6 से 8 महीने का समय दिया गया था लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हुई. ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को यह समझना चाहिए कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है. शीर्ष अदालत ने कहा कि बिना ट्रायल पूरा किए किसी को जेल में रखकर सजा नहीं दी जा सकती है.

ईडी और सीबीआई की तरफ से दलील दी गई थी कि सिसोदिया को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने नियमों की अनदेखी. ट्रायल में देरी सही नहीं है. कोर्ट ने कहा कि उनके सीएम दफ्तर जाने पर कोई रोक नहीं है. सिसोदिया सचिवालय जा सकते हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.

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