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मां-बेटी से दुष्कर्म करने वाले पांच आरोपितों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

बुरहानपुर। चाकू दिखा कर एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पांच आरोपितों को विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी आरोपितों को अब अपना शेष प्राकृत जीवन जेल में बिताना होगा। न्यायालय ने आरोपितों पर 75,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

दुष्कर्म की यह जघन्य वारदात 31 जुलाई 2020 की रात करीब साढ़े बारह बजे बोदरली गांव स्थित गिट्टी खदान में हुई थी। इस दौरान आरोपितों ने मां-बेटी और महिला के पति के साथ जमकर मारपीट भी की थी और महिला का मंगलसूत्र व घर में रखे ढाई हजार रुपये भी लूट लिए थे। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेकर साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए थे।

न्यायालय ने जिन आरोपितों को सजा सुनाई है उनमें 26 वर्षीय थावर सिंग, 33 वर्षीय सुखलाल पुत्र भाऊ सिंग, 28 वर्षीय भूरला पुत्र बाथू तीनों निवासी आमगांव, 48 वर्षीय हीरालाल पुत्र अनार सिंग निवासी उसारणी और 27 वर्षीय नारसिंह पुत्र छोटू सिंह निवासी नांदुरा खुर्द शामिल हैं।

पति और पड़ोसी के बांध दिए थे हाथ-पैर

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रंधावे ने बताया कि घटना दिनांक की रात गिट्टी खदान के पास बनी टिनशेड की झोपड़ी में पीड़िता अपने पति व नाबालिग बेटी के साथ सो रही थी। रात साढ़े बारह बजे के आसपास छह लोग दरवाजा तोड़ कर अंदर घुसे थे। उनके हाथ में चाकू, दराती और लाठी थी। उन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे। वे महिला के पति से मारपीट करते हुए रुपये मांग रहे थे। शोर मचाने पर उन्होंने पति के हाथ-पैर बांध कर कोने में डाल दिया और चाकू दिखा कर चुप करा दिया।

महिला के शोर मचाने पर पड़ोस में रहने वाला युवक पहुंचा तो उसे भी बुरी पीट कर हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद वे पीड़ित महिला व उसकी नाबालिग बेटी को घसीट कर पास के खेत में ले गए और बारी-बारी से उनके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही दोनों के साथ मारपीट भी की। आरोपितों के जाने के बाद किसी तरह पीड़िता ने पति के हाथ-पैर खोले और पुलिस थाने पहुंच कर शिकायत दर्ज कराई थी।

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