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सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, डूंगरपुर मामले में कोर्ट ने किया बरी

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सोमवार को एक बड़ी राहत मिली है. उन्हें रामपुर कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण मामले में बरी कर दिया गया है. इस मामले में आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई. हालांकि अभी आजम खान को जेल में ही रहना होगा. दरअसल, अन्य दो मामलों में भी उन्हें सुनाई गई थी, जिसकी सजा वह काट रहे हैं. हालांकि सपा नेता की ओर से जमानत के लिए अपील दायर की जा चुकी है.

सपा नेता आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट, छेड़खानी समेत अन्य धाराओं के तहत गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिनमें चार मुकदमों में फैसला आ चुका है. दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि दो में सजा हो चुकी है.

इस मुकदमे में सपा नेता आजम खान, उनके करीबी रह चुके फसाहत अली खान शानू, इमरान, इकराम, शावेज खान, ठेकेदार बरकत अली को आरोपी बनाया गया था. इन सभी आरोपियों को अब मामले में बरी कर दिया गया है. आजम खान के वकील जुबैर खान ने बताया कि जिन मामलों में आजम खान को सजा हुई है, उनके खिलाफ याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और फिलहाल अदालतों में छुट्टियां चल रही हैं. उन्होंने कहा कि छुट्टियों के बाद कोर्ट की ओर से सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की जाएगी, तब तक आजम खान जेल में ही रहेंगे.

इन दो मामलों में सजा पा चुके हैं आजम खान

इस साल मार्च में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर आसरा आवास योजना कॉलोनी के मकानों को 2016 में ध्वस्त करने से संबंधित चौथे मामले में दोषी ठहराया था. उस समय राज्य में सपा की सरकार थी. खान को इसी घटना से संबंधित एक अन्य मामले में 31 जनवरी 2024 को पहले ही सात साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है. राज्य में 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद 2019 में उनके और अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और पिछले चार साल से अदालत में इन पर सुनवाई चल रही थी. जुलाई 2023 के बाद से यह तीसरा मामला था, जिसमें खान को दोषी ठहराया गया था. इससे पहले उन्हें 15 जुलाई 2023 को कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में दो साल की कैद की सजा सुनाई थी. वह इस समय सीतापुर जेल में बंद है.

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