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आठ वर्षीय बालिका से किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई अंतिम सांस तक कारावास की सजा

भिंड। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मनोज कुमार तिवारी के न्यायालय ने 8 वर्ष की बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपित पर फैसला सुनाया है। उन्होंने कमलेश (40) पुत्र रामेश्वर दयाल बरेठा निवासी ग्राम अजनार थाना लहार को आजीवन कारावास (संपूर्ण प्राकृतिक जीवनकाल तक) की सजा सुनाई है। उन्होंने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सहायक मीडिया सेल प्रभारी कृष्णेन्द्रपाल यादव ने बताया गया कि 24 जून 2022 को दोपहर करीब 3 बजे आठ वर्षीय बालिका हार में सरसों के डूंड लेने के लिए गई थी। करीब डेढ़ घंटे बाद बालिका रोते हुए घर आई। मां ने बालिका से रोने का कारण पूछा।

बीहड़ में किया दुष्कर्म

उसने बताया कि वह जब हार में डूंड बीन रही थी, तो पास में ही गांव का कमलेश बरेठा बकरी चरा रहा था। कमलेश उसे अपने साथ बीहड़ में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे दर्द होने लगा, तो अभियुक्त कमलेश उसे छोड़कर चला गया। उसने बात घर पर बताने से मना की।

आरोपित को मिला आजीवन कारावास

बालिका के माता-पिता उसे लेकर लहार थाने लेकर आए। मां की शिकायत पर पुलिस ने कमलेश बरेठा के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश पाक्सो एक्ट तिवारी के न्यायालय ने आरोपित को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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