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आप विधायक अमानतुल्लाह खान की जमानत याचिका खारिज, मनी लांड्रिंग मामलें में नहीं मिली राहत

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामलें में अमानुल्लाह खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. ईडी ने विधायक को समन जारी किया था. इसी समन को खारिज कारने के लिए विधायक अमानतुल्ला खान ने हाई कोर्ट का रूख किया था. विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला था.

हाईकोर्ट ने ईडी के द्वारा बीतें दिनों जारी किये गए समन पर विधायक अमानतुल्ला खान को राहत देनें से इनकार कर दिया था. जिसके बाद आप विधायक ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम ज़मानत याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर शुक्रवार ( 1 मार्च ) को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन इस याचिका से भी कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक को कोई राहत नहीं मिली है. ईडी ने कोर्ट में कहा जमानत मिलने के बाद विधायक जांच में सहयोग नहीं करेगा. कोर्ट ने विधायक अमानतुल्ला खान की जमानत याचिका खारिज कर दी.

विधायक को सता रहा गिरफ्तारी का डर

अमानतुल्लाह खान को खुद की गिरफ्तारी की चिंता जता रही थी. गिरफ्तारी का अंदेशा जताते हुए, अमानतुल्ला खान ने कोर्ट से अग्रिम ज़मानत की मांग की थी. लेकिन यहाँ भी कोई राहत नही मिली. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज इस मामले कि सुनवाई की. सुनवाई के दौरान ईडी ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत की मांग का विरोध किया. ईडी ने कोर्ट से कहा, अगर कोर्ट ने ज़मानत दी, तो अमानतुल्लाह की ओर से जांच में सहयोग नहीं करने की संभावना है.

विधायक पर लगे हैं ये आरोप

दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष रहते अमानतुल्लाह खान पर कई अवैध हाइरिंग और बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीक से लीज पर देने का आरोप है. इसके साथ ही आप विधायक ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए कई मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन का भी आरोप है. मानदंडों का उल्लंघन करते हुए अमानतुल्लाह खान ने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था.

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