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कोर्ट ने सीरियल किलर शिवहरे को किया बरी, इंदौर में ज्वेलर को लूट के लिए गोली मारने का था आरोप

इंदौर। लूट के लिए इंदौर में ज्वेलर की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सीरियल किलर सरमन शिवहरे को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उस पर प्रदेश में लूट और हत्या के 23 मामले दर्ज हैं। जिस मामले में कोर्ट ने सरमन को बरी किया है वह 5 फरवरी 2010 की है। डायमंड कालोनी में ज्वेलरी एजेंट कुलदीप नरेंद्र निवासी कालानी नगर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर आरोपित उनका बैग लेकर भाग गया था।

सबूत के आभाव में बरी

पुलिस ने उक्त आरोपित को गिरफ्तार कर विजय नगर बस डिपो में खड़ी पुरानी बस में सीट के नीचे रखा लूटा गया बैग जब्त किया था। जिला न्यायालय ने इस मामले में 25 मई 2013 को सरमन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सरमन ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। कोर्ट ने इसे स्वीकारते हुए सरमन को बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह सही है कि सरमन का आपराधिक इतिहास है, लेकिन प्रकरण में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

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