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गुटखा कंपनी का ऐड कर फंसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन, लखनऊ हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका के जवाब में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि गुटखा कंपनियों के विज्ञापन करने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान व अजय देवगन को नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के वकील ने यह भी कहा कि इसी मसले पर उच्चतम न्यायालय भी सुनवाई कर रहा है, लिहाज़ा यह याचिका खारिज कर दी जाए।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तारीख निर्धारित
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तिथि निर्धारित कर दी । यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने एक अवमानना याचिका पर पारित किया। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। याची ने दलील दी थी कि उन अभिनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्हें उच्च सम्मान दिए गए हैं, लेकिन वे गुटखा कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं।

अमिताभ बच्चान ने गुटखा कंपनी को भेजा कानूनी नोटिस
याचिकाकर्ता ने कहा कि 22 अक्टूबर को सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया था। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने बताया कि केंद्र ने अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। वहीं, अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि अभिनेता अमिताभ बच्चन ने करार रद्द करने के बावजूद उन्हें विज्ञापन में दिखाने पर सम्बंधित गुटखा कंपनी को कानूनी नोटिस भेजा है।

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