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नहीं पेश हुए कंपनी के वकील, मप्र हाईकोर्ट ने लगाया नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार का जुर्माना

जबलपुर। मध्‍य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश की अवहेलना के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

कोर्ट ने इस राशि में से 20 हजार रुपये हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति के खाते में जमा किए जाने के निर्देश दिए हैं। शेष पांच हजार याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजेश नेमा को दिए जाने की व्यवस्था दी है।

कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि आगामी सुनवाई के दौरान कंपनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, भोपाल निवासी प्रवीण प्रकाश नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के भोपाल स्थित रीजनल आफिस में प्रशासनिक प्रबंधक के पद पर पदस्थ थीं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश नेमा ने दलील दी कि कंपनी ने अपुष्ट आधार पर उन्हें बर्खास्त कर दिया था। वर्ष 2018 में बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि पिछली कई पेशियों के दौरान कंपनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है।

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