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भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर आचार संहिता उल्लंघन मामले में 15 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा

भोपाल। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार के दौरान विवादित बयान दिया था। आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आने की वजह से कमला नगर थाना पुलिस ने इस मामले में साध्वी ठाकुर के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन मेंआइपीसी की धारा-188 के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में शुक्रवार को सांसद प्रज्ञा ठाकुर विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए विधान महेश्वरी के न्यायालय में उपस्थित हुईं। उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। 29 अगस्त को इस प्रकरण में जमानत पेश करना होगी।

यह है मामला

सांसद साध्वी प्रज्ञा के द्वारा अप्रैल -2019 में न्यूज चैनल को दिये गए साक्षात्कार मे दिए गए विवादित बयान के मामले में थाना कमला नगर के द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मान कर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। साध्वी ने बयान में कहा था कि राम मंदिर हम बनाएंगे और भव्य बनाएंगे हम तोड़ने गए थे ढांचा, मैंने चढ़कर तोड़ा था ढांचा इस पर मुझे भयंकर गर्व है। ईश्वर ने मुझे शक्ति दी थी। हमने देश का कलंक मिटाया है। इस बयान पर संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग ने कमलानगर थाने में शिकायत की थी।

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