फैसले की जानकारी देते हुए एपीपी राजेन्द्र यादव ने बताया कि आरोपित सोनू मेवाड़े (23) को सजा सुनाई है। घटना के अनुसार 28 फरवरी 2022 को आरोपित सोनू मेवाड पीड़िता को घुमाने का बोलकर डराकर उसे-स्कूल से परीक्षा के बाद बाइक में घुरेल पर लेकर गया था, जहां मंदिर से कुछ दूरी पर ले जाकर दोपहर के समय आरोपित ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। उसे ब्यावरा छोड़कर धमकी देकर गया कि घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा।
आरोपित को मिली 10 साल की सजा
पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। अपहरण और बलात्कार की धाराओं में चालान ब्यावरा न्यायालय में पेश किया। एपीपी राजेन्द्र यादव ने बताया कि मामले का विवरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आरके जैन के न्यायालय में हुआ। राजेन्द्र यादव ने शासन की भोर से 17 गवाहों के कथन कराए, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपित को 10 वर्ष की सजा और 10500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
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