Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
PM मोदी का 76वां जन्मदिन आज, बोले आशीर्वाद सेवा का संकल्प मजबूत करता है BRICS Summit 2026: भारत के लिए कितना अहम है यह शिखर सम्मेलन? जानिए समूह से जुड़ी जरूरी बातें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹8,000 से बढ़कर ₹12,000 प्रतिमाह: UP सरकार का बड़ा ऐलान राजस्थान निकाय चुनाव 2026: 9 और 11 सितंबर को मतदान, 14 सितंबर को आएंगे नतीजे चोरी के डर से छत पर चढ़ा दी Scorpio! गोपालगंज में क्रेन से दो मंजिल ऊपर पहुंचाई SUV सड़क बनेगी तो धंसेगी, धंसेगी तो बनेगी: केशव मौर्य इंडोनेशिया में माउंट अनाक क्राकाटाऊ में जोरदार विस्फोट, 50,000 फीट तक पहुंचा राख का गुबार भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। Happy Teachers Day 2026: शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास और महत्व शुभ जन्माष्टमी: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर देशभर में भक्ति और उल्लास

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा का चेताया, कहा- जमानत शर्तों का सावधानीपूर्वक करें पालन

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इस मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वह 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन करें.

मृतक के परिवारों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को अवगत कराया कि आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की जमानत के आदेश में लगाई गई शर्तों का उल्लंघन कर सार्वजनिक बैठकों में भाग ले रहे हैं.

जमानत की शर्त में कहा गया था कि आरोपी मुकदमे की तय तारीख से एक दिन पहले उस स्थान पर जाने का हकदार होगा जहां मुकदमा लंबित है.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.