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हाईकोर्ट ने MPPSC का सवाल निरस्त करना सही माना, याचिका खारिज

ग्वालियर। हाईकोर्ट ने पीएससी के खिलाफ चल रही याचिका को शुक्रवार की सुनवाई में खारिज कर दिया। वहीं याचिका लगाने वाले व्यक्ति को भी किसी भी प्रकार का लाभ देने से भी मना कर दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता ग्वालियर के रहने वाले रजत ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2020 में पीएससी की परीक्षा दी थी, जिसमें प्रश्न क्रमांक 26 में उसने जो जवाब टिक किया वह सही था, लेकिन उसे गलत बताते हुए उनके नंबर काटे गए। वह मेन्स से सिर्फ 2 अंकों से रह रहा था, अगर इस प्रश्न के अंक उसे मिल जाते हैं तो वह मेन्स में एपीयर हो सकेगा।

सवाल के सभी जवाब गलत थे

याचिका की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता रविंद्र दीक्षित ने इस मामले से जुड़ी जबलपुर हाईकोर्ट की सुनवाई को पेश करते हुए बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट में पीएससी ने इस सवाल को लेकर विशेषज्ञों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया गया है कि उक्त सवाल के सभी जवाब गलत थे, इसलिए उसे निरस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीएससी की ओर से पेश किए गए तर्कों को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया। चूंकि छात्र ने उक्त सवाल का गलत जवाब टिक किया था तो उसे भी कोई लाभ देने से मना कर दिया।

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