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बिजली चोरी के लिए फैलाए तारों में फंस कर युवक की मौत

सतना। बिजली की चोरी के लिए फैलाए गए तारों के करंट से युवक की मौत के मामले में सतना के रामपुर की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपित को 10 वर्ष कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। रामपुर बघेलान के अपर सत्र न्यायाधीश जैनुल आब्दीन ने अभियुक्त विपिन राज शुक्ला पिता रमाशंकर शुक्ला निवासी ग्राम लिलहा थाना रामपुर बघेलान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में एडीपीओ मनीष पांडे ने अभियोजन की ओर से शासन का पक्ष रखा।

चोरी की बिजली से तीन एचपी का ट्यूबवेल चला रहा था

लोक अभियोजन अधिकारी संजय यादव ने बताया कि 13 मार्च 2018 को ग्राम लिलहा में रोड के सामने एलटी लाइन के तार में आरोपित विपिन राज शुक्ला ने बिजली की चोरी के लिए तीन तार फंसाए थे। वह चोरी की बिजली से तीन एचपी का ट्यूबवेल चला रहा था। कटिये के तार कटीले बाउंड्री के बाड़ एवं लकड़ी के सपोर्ट पर फैले हुए थे। जिसके कारण सम्पूर्ण बाउंड्री में बिजली का करंट आ गया और बाउंड्री के कटीले तार को छूते ही राजेश शुक्ला की करंट लगने से मृत्यु हो गई। इस मामले में रामपुर बघेलान थाना पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर विवेचना की और आरोपित को गिरफ्तार कर प्रकरण अदालत में प्रस्तुत किया। विचारण पूर्ण होने पर न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया और दस वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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