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अवैध मांस दुकानों को कराया बंद, 10 दुकानों का कब्जा हटाया

भोपाल। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने अवैध मांस- मछली की दुकानों और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अमले ने बुधवार को खजूरी मार्ग और गांधी नगर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए हैं। बता दें कि सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि धार्मिक स्थल के आसपास मांस-मछली की दुकानें संचालित नहीं की जाएंगी। साथ ही मांस विक्रेताओं को अपारदर्शी कांच लगाने सहित साफ-सफाई के नियमों का पालन करना होगा।

इन इलाकों में कार्रवाई

नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार जोन क्रमांक 14, 15 और 16 में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा संयुक्त रूप से मंदिरों के समीप बिना लाइसेंस और गंदगी में मांस बेचने वाली दुकानों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें जोन क्रमांक 14 और 15 के क्षेत्रों मे खजूरी मार्ग इलहाबाद बैंक से एसओएस बालग्राम, पूर्वांचल, खजूरी होते हुए पिरिया गांव हाइवे तक मांस दुकान को बंद करने की कार्रवाई की गई। खजूरी कलां स्थित ख्वाजा गरीब नवाज मांस दुकान मंदिर के पास थी, उसे बंद कराया गया।इसके साथ ही वार्ड 61 के तहत सभी दुकानों को बंद कराकर जुर्माना की कार्रवाई की गई और 15 किलो 500 ग्राम अनुपयोगी मांस को खत्म कराया गया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान गुमठी संचालक, मांस-मछली के कारोबारी दुकान बंद कर भाग गए थे।

हाथ ठेला व्यवसायियों को मंडी जाने की दी समझाइश

गांधीनगर क्षेत्र में बुधवार को नगर निगम अमले द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाइ की गई। यहां 165 हाथ ठेला व्यवसायियों को समझाइश दी कि वह यहां से हटकर नवनिर्मित पारवानी सब्जी मंडी में जाकर अपना व्यवसाय करें। साथ ही गांधी नगर मुख्य मार्ग पर स्थित दुकानों पर अवैध रूप से लगाये गए 10 शेड हटाए और अवैध रूप से रखी एक गुमठी को जब्त किया गया है।

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