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जेब में सिर्फ 41 रुपए, 5 स्‍टार होटल में किया 15 दिन के लिए स्टे, फिर हुआ कुछ ऐसा कि पुलिस भी हो गई कंफ्यूज

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि आंध्र प्रदेश की एक महिला को दिल्ली के एयरोसिटी में एक लक्जरी होटल में लगभग ₹6 लाख की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब उसे पकड़ा गया तो उसके खाते में केवल ₹41 थे। दिल्ली पुलिस ने नोट किया कि महिला ने दिल्ली के एयरोसिटी में पुलमैन होटल को धोखा दिया, हालांकि, हवाई अड्डे के पास रहने के पीछे महिला का मकसद अभी तक पता नहीं चल सका है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने आंध्र प्रदेश में अपने समकक्ष को यह जानने के लिए लिखा है कि क्या वे उसका वास्तविक पता और उसके परिवार के सदस्यों के बारे में विवरण प्रदान कर सकते हैं। एक अन्य अधिकारी ने कहा, “महिला से हमारे विशेषज्ञों ने पूछताछ की और परामर्श दिया, लेकिन वह हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही थी। हमने उससे अपने बैंक खाते का विवरण दिखाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही।”

दिल्ली पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब पुलिस ने उसके पिछले खाते की जांच की, तो उन्होंने पाया कि शेष राशि के रूप में केवल ₹41थे। पुलिस ने कहा कि महिला की पहचान झांसी रानी सैमुअल के रूप में की गई है, जो दिल्ली हवाई अड्डे के पास एयरोसिटी में स्थित पुलमैन होटल में 15 दिनों तक रुकी थी और कथित तौर पर लगभग 5,88,176 रुपये के धोखाधड़ी वाले लेनदेन किए थे। अधिकारी ने कहा, होटल के कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि उसने दिल्ली होटल की स्पा सुविधा में ईशा दवे नाम का एक फर्जी पहचान पत्र बनाया था और ₹2,11,708 की सेवाओं का लाभ उठाया था।

पुलिस ने कहा कि सैमुअल ने होटल के कर्मचारियों को दिखाया कि वह आईसीआईसीआई बैंक यूपीआई ऐप पर लेनदेन कर रही थी, लेकिन भुगतान मिलान के बाद पता चला कि बैंक को कोई भुगतान नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस अधिकारी ने कहा, ”ऐसा संदेह है कि उसने जिस ऐप का इस्तेमाल किया वह संदिग्ध था।” अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला जांच में सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने शुरू में पुलिस को बताया कि वह एक डॉक्टर हैं और उनके पति भी एक डॉक्टर हैं और न्यूयॉर्क में रहते हैं, हालांकि यह जानकारी भी अभी तक स्थापित नहीं हो पाई है।

सैमुअल को दिल्ली पुलिस ने 13 जनवरी को होटल स्टाफ की पीसीआर कॉल के बाद गिरफ्तार किया था। अधिकारी ने कहा, शुरुआत में उसे धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में आईपीसी की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) को एफआईआर में जोड़ा गया।

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