Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
PM मोदी का 76वां जन्मदिन आज, बोले आशीर्वाद सेवा का संकल्प मजबूत करता है BRICS Summit 2026: भारत के लिए कितना अहम है यह शिखर सम्मेलन? जानिए समूह से जुड़ी जरूरी बातें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹8,000 से बढ़कर ₹12,000 प्रतिमाह: UP सरकार का बड़ा ऐलान राजस्थान निकाय चुनाव 2026: 9 और 11 सितंबर को मतदान, 14 सितंबर को आएंगे नतीजे चोरी के डर से छत पर चढ़ा दी Scorpio! गोपालगंज में क्रेन से दो मंजिल ऊपर पहुंचाई SUV सड़क बनेगी तो धंसेगी, धंसेगी तो बनेगी: केशव मौर्य इंडोनेशिया में माउंट अनाक क्राकाटाऊ में जोरदार विस्फोट, 50,000 फीट तक पहुंचा राख का गुबार भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। Happy Teachers Day 2026: शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास और महत्व शुभ जन्माष्टमी: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर देशभर में भक्ति और उल्लास

कांग्रेस अध्यक्ष की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त, प्रताड़ित करने के आरोप का मामला

जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने युवक कांग्रेस, पन्ना के अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामला पत्नी को प्रताड़ित किए जाने के आरोप से संबंधित है।

हाई कोर्ट ने साफ किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत का आधार नहीं बनता। सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने दलील दी कि आवेदक के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है। लिहाजा, अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।हाई कोर्ट ने साफ किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत का आधार नहीं बनता। सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने दलील दी कि आवेदक के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है। लिहाजा, अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।

राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता व आपत्तिकर्ता के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया। दलील दी कि आवेदक की पत्नी को हाथ पर हल्की चोटें आई हैं। उसके ऊपर पेट्रोल फेंका गया और जलाने का प्रयास भी किया गया।
आवेदक का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इन परिस्थितियों में आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.