Breaking News in Hindi

पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तोड़फोड़ पर लगी रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने तोड़फोड़ रोक लगा दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) को निर्देश दिया कि वह 2011 से यमुना बाढ़ क्षेत्र के मैदानों में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कोई तोड़फोड़ न करे. दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी.

दरअसल, कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें DDA द्वारा जारी 4 मार्च के नोटिस को चुनौती दी गई है. DDA ने NGT के आदेश पर नोटिस जारी कर मजनू का टिला इलाके में यमुना किनारे बसे हिंदू शरणार्थी को 6 मार्च तक जगह खाली करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता ने इन 800 लोगों के लिए वैकल्पिक आश्रय होने तक तोड़फोड़ पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है.

DDA ने 4 मार्च को चिपकाया था नोटिस

पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला में रह रहे हैं. डीडीए ने 4 मार्च को एक सार्वजनिक नोटिस चिपकाया था. 6 मार्च तक लोगों को शिविर खाली करने के लिए कहा गया था. कहा गया था कि ऐसा नहीं करने पर शिविर को गिरा दिया जाएगा. 29 जनवरी को NGT के यमुना बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के आदेश पर कार्रवाई करते हुए डीडीए ने निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया था.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

ब्रेकिंग
UP में दोपह‍िया वाहनों के ल‍िए न‍ियमों में बड़ा बदलाव, 3 महीने के लिए लाइसेंस भी हो सकता है सस्‍पेंड... लालू ने कह दी दिल की बात, अब क्या करेंगे तेजस्वी, तेज प्रताप की घर वापसी फाइनल? UP राजधानी लखनऊ के शहीद पथ पर ट्रैफिक रोके बिना ग्रीन कॉरिडोर बनेगा, किसान पथ तक होना है निर्माण। बांदा परिवहन विभाग में फिटनेस का खेल! पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के फैसले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर डब्ल्यूओएस ने किया शक्ति उत्सव आयोज। विधान परिषद के बजट सत्र 2025-26 के अंतर्गत बजट लाईव। भारतीय नौसेना का जहाज कुठार श्रीलंका के कोलंबो पहुंचा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान प्राण, केंद्रीय कृषि मंत्री। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से संरक्षणवाद को छोड़कर उपभोक्ता हितों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया,पीय...