डूंगरपुर केस में रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सात साल की सजा सुनाई. वहीं बाकी दोषियों को पांच साल की सजा सुनाई. IPC की धारा 427, 504, 506, 447 और 120B के तहत कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार दिया था. आजम खान के साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन भी दोषी पाए गए थे. आज चोरों को कोर्ट ने सजा सुनाई. इस दौरान सपा नेता आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल से पेशी हुई.
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