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होली-रंगपंचमी पर शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

भोपाल। जिले में होली और रंगपंचमी को शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जबकि भांग एंव भांगघोटा की दुकानें खुली रहेंगी। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार को जारी कर दिए हैं। उन्होंने जिले की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत होली जिस दिन रंग खेला जाएगा यानि 25 मार्च और 30 मार्च रंगपंचमी को शाम पांच बजे तक शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

जारी आदेश अनुसार शुष्क दिवस अवधि में भांग एवं भांगघोटा दुकानें खुली रहेंगी।जिले की सभी कंपोजिट मदिरा दुकानें इकाईयां, वाईन आउटलेट एवं सभी प्रकार के मादक द्रव्यों के विक्रय की फुटकर एवं थोक दुकानें बंद रहेंगी।देशी तथा विदेशी मदिरा भण्डागार बंद रहेंगे। सभी प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी उपनिरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रभाराधीन क्षेत्र में मदिरा का कय-विक्रय न हो।यदि कोई क्रय -विक्रय करते हुए मिलता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए।

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