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AAP विधायक अमनातुल्लाह खान को नहीं मिली राहत, ED के नोटिस पर HC का रोक से इनकार

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड मामले में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के मामले में ईडी द्वारा अमानतुल्ला खान को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अमानतुल्लाह ने नोटिस के खिलाफ कोर्ट में याचिका दी थी, लेकिन जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने याचिका पर नोटिस जारी करने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि वह अमानतुल्लाह की अर्जी पर कोई नोटिस जारी नहीं कर रहा है और न ही उनके पक्ष में कोई अंतरिम आदेश दिया है. अब मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी.

अर्जी में अमानतुल्लाह खान ने क्या कहा?

कथित वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार के मामले में अमानतुल्लाह खान की याचिका में PMLA, 2002 की धारा 50 के अधिकार को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इस बात की आशंका है कि PMLA के प्रावधानों की गलत व्याख्या के आधार पर ED के अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है. याचिका में ये भी कहा गया है कि प्रावधानों का इस्तेमाल देश के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है. साथ ही बिना आधार कार्रवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फंसाया जा रहा है.

अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप?

ओखला से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने मानदंडों और सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से कई लोगों की भर्ती की है. ईडी ने आरोप लगाया है कि अमानतुल्लाह खान ने अवैध भर्ती के जरिए बड़ी रकम जुटाई और उसे अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदकर निवेश कर दिया है.

ईडी की चार्जशीट में अमानतुल्लाह खान के तीन सहयोगियों जीशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी समेत 5 संस्थाओं के नाम शामिल हैं. अमानतुल्लाह खान के इन सहयोगियों को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था. ईडी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान के इन सहयोगियों के बीच संदिग्ध लेन-देन हुआ है.

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