Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
PM मोदी का 76वां जन्मदिन आज, बोले आशीर्वाद सेवा का संकल्प मजबूत करता है BRICS Summit 2026: भारत के लिए कितना अहम है यह शिखर सम्मेलन? जानिए समूह से जुड़ी जरूरी बातें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹8,000 से बढ़कर ₹12,000 प्रतिमाह: UP सरकार का बड़ा ऐलान राजस्थान निकाय चुनाव 2026: 9 और 11 सितंबर को मतदान, 14 सितंबर को आएंगे नतीजे चोरी के डर से छत पर चढ़ा दी Scorpio! गोपालगंज में क्रेन से दो मंजिल ऊपर पहुंचाई SUV सड़क बनेगी तो धंसेगी, धंसेगी तो बनेगी: केशव मौर्य इंडोनेशिया में माउंट अनाक क्राकाटाऊ में जोरदार विस्फोट, 50,000 फीट तक पहुंचा राख का गुबार भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। Happy Teachers Day 2026: शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास और महत्व शुभ जन्माष्टमी: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर देशभर में भक्ति और उल्लास

ED के समन के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में पेश किया विश्वास प्रस्ताव

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर चर्चा आज होगी। विधानसभा में बोलते हुए केजरीवाल ने कहा, ”यह तथाकथित शराब घोटाला कोई घोटाला ही नहीं है. वे (भाजपा) निष्पक्ष जांच नहीं करना चाहते। इस घोटाले की आड़ में आप के सभी नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य किसी न किसी तरह से दिल्ली सरकार को गिराना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सातवीं विधानसभा का यह पांचवां बजट सत्र है। विधानसभा में यह प्रस्ताव प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब समाप्त हो चुकी शराब नीति की चल रही जांच के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को एक बार फिर छठी बार तलब करने के बाद आया है।

केजरीवाल, जिन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने आप विधायकों को तोड़ने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का उपयोग करके उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की।

केजरीवाल को 19 फरवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले, उन्हें इस साल 2 फरवरी, 18 जनवरी और 3 जनवरी को और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को बुलाया गया था। मुख्यमंत्री लगातार इन नोटिसों को “अवैध” बताते हैं।

छठा समन ईडी द्वारा दायर शिकायत पर दिल्ली की एक अदालत की प्रतिक्रिया के बाद आया है, जिसमें केजरीवाल को पेश होने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि प्रथम दृष्टया, AAP प्रमुख अनुपालन करने के लिए “कानूनी रूप से बाध्य” हैं। “शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से, प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 174 के तहत अपराध बनता है और आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं…”

न्यायाधीश ने कहा, “तदनुसार, आईपीसी की धारा 174 के तहत अपराध के लिए आरोपी अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी, 2024 के लिए समन जारी करें।” विशेष रूप से, AAP के प्रमुख नेताओं-सत्येंद्र जैन, मनीष सिसौदिया और संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जेल में डाल दिया गया है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.