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MP में करीब 700 बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी निरस्त, यह है कारण

भोपाल। प्रदेश के करीब 700 बीएडधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता बीएड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त 2023 को पारित आदेश में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की अधिसूचना 28 जून 2018 को निरस्त कर दिया था। इस निर्णय के आधार पर बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बता दें कि प्रदेश में ऐसे प्राथमिक शिक्षकों की संख्या लगभग 700 है।
प्राथमिक शिक्षकों को लेकर उच्च न्यायालय जबलपुर ने भी तीन मई 2024 में यह निर्णय दिया था कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक को ही मान्य किया जाए। यानी 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त बीएड योग्यता धारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्त मान्य नहीं होगी।
डीईओ को संचालनालय ने निर्देशित किया है कि प्राथमिक शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता का जिले में उपलब्ध रिकॉर्ड से परीक्षण कर बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल निरस्त करें। इसके लिए एक प्रारूप भी दिया गया है।
विभाग की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी की योग्यता में त्रुटिवश बीएड के स्थान पर डीएड लिखा है तो उसकी नियुक्ति भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में निरस्त करनी होगी। इसके अलावा जिले में 11 अगस्त 2023 को या इसके बाद नियुक्त कोई अन्य बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षक है तो तत्काल नियुक्ति निरस्त करें। बता दें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती-2020 के तहत करीब 18 हजार प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्तियां हुई थी। हालांकि 10 अगस्त, 2023 के पहले बीएड डिग्री के आधार पर हुई नियुक्तियां मान्य रहेंगी।

इन जिलों में हैं बीएडधारी प्राथमिक शिक्षक

डीपीआई की ओर से 25 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसमें आगर मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा शामिल हैं।

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