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SP की मांग पर बालाघाट में 14 दिसंबर को हुई मुठभेड़ की होगी मजिस्ट्रियल जांच

बालाघाट। थाना गढ़ी क्षेत्र के कमकोददार जंगल क्षेत्र में 14 दिसंबर को प्रतिबंधित माओवादी संगठन के कान्हा भोरमदेव डिवीजन व मलाजखंड दलम के सक्रिय सशस्त्र नक्सलियों द्वारा पुलिस पर अंधाधुन फायरिंग कर हमला किया गया था। पुलिस ने आत्मरक्षा करते हुए जवाबी कार्रवाई की थी। इस मुठभेड़ में चैतू नामक हार्डकोर नक्सली मारा गया था। मृतक नक्सली की पहचान हिड़मा मडकाम उर्फ चैतू निवासी ग्राम पम्परा, बीजापुर छत्तीसगढ़ के रूप में हुई थी।

घटना के बाद थाना गढ़ी में धारा 147, 148, 149 और 307 तथा भादवि के तहत 25, 27 आर्म्स एक्ट 1959, 4, 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1960 की धारा-13 (1),(क) 13(1)(ख) 16, 20 विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस घटना के बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा मुठभेड़ के संबंध में नियमानुसार मजिस्ट्रियल जांच करने के लिए पत्र लिखा गया है।

इसके बाद कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने मजिस्ट्रियल जांच के लिए बैहर एसडीएम विवेक केवी को नियुक्त किया गया है। इस घटना के संबंध में किसी भी व्यक्ति के पास कोई सूचना जानकारी या साक्ष्य हो तो वे लिखित या अन्य किसी माध्यम से एसडीएम कार्यालय बैहर में समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

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