Breaking News in Hindi

एमपी हाई कोर्ट में पहली सुनवाई में वापस ले ली गंदे पानी को लेकर लगाई याचिका

इंदौर। नलों में आ रहे दूषित और गंदे पानी की समस्या को लेकर हाई कोर्ट में प्रस्तुत जनहित याचिका याचिकाकर्ता ने पहली सुनवाई पर ही वापस ले ली। कोर्ट ने उनसे कहा कि वे याचिका नए प्रारूप में प्रस्तुत करें। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन्होंने नए प्रारूप में याचिका दायर कर दी है। संभवत: इसकी सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

फौजिया शेख ने किया था दायर

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका पूर्व नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख ने दायर की थी। इसमें नलों में आ रहे गंदे पानी का मुद्दा उठाया गया था। कहा था कि कई जगह नल में ऐसा पानी आ रहा है कि इसे इस्तेमाल तक नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों से नलों में आ रहे पानी के सैंपल लेकर नगर निगम की लैब में जांच करवाई थी।

रिपोर्ट में चौकाने वाली बात सामने आई कि ज्यादातर जगह नल से आ रहा पानी पीने योग्य नहीं है। कुछ जगह तो इसमें जहरीले तत्व भी मिले। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट और पूर्व पार्षद शेख अलीम ने बताया कि कोर्ट की अनुमति से हमने नए प्रारूप के हिसाब से याचिका प्रस्तुत कर दी है।

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

ब्रेकिंग
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय ₹8,000 से बढ़कर ₹12,000 प्रतिमाह: UP सरकार का बड़ा ऐलान राजस्थान निकाय चुनाव 2026: 9 और 11 सितंबर को मतदान, 14 सितंबर को आएंगे नतीजे चोरी के डर से छत पर चढ़ा दी Scorpio! गोपालगंज में क्रेन से दो मंजिल ऊपर पहुंचाई SUV सड़क बनेगी तो धंसेगी, धंसेगी तो बनेगी: केशव मौर्य इंडोनेशिया में माउंट अनाक क्राकाटाऊ में जोरदार विस्फोट, 50,000 फीट तक पहुंचा राख का गुबार भारत के राष्ट्रपति ने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। Happy Teachers Day 2026: शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? जानें इतिहास और महत्व शुभ जन्माष्टमी: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव पर देशभर में भक्ति और उल्लास Lucknow: महापौर सुषमा खर्कवाल ने सैन्य अधिकारियों संग मनाया रक्षाबंधन Shubhash Chandra Case: 6.5 करोड़ में रफा-दफा हो गया सुभाष चंद्रा का 22 हजार करोड़ का कर्ज, बैंक झेले...