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ओडिशा में पुलिसकर्मी की हत्या के 25 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक समेत 13 को उम्रकैद, जानें क्या है मामला

बरहमपुरः ओडिशा के गंजाम जिले की एक अदालत ने सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता एवं पूर्व विधायक एन नारायण रेड्डी समेत 13 लोगों को भूमि अधिग्रहण रोधी आंदोलन के दौरान एक पुलिसकर्मी की हत्या करने के 25 साल पुराने मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई।

सिंधीगांव में इस्पात संयंत्र के निर्माण के वास्ते जमीन अधिग्रहण के विरूद्ध प्रदर्शन के दौरान 18 जून, 1998 को आरोपियों ने एक थाने पर बम फेंका था, जिसमें रिजर्व पुलिस के निरीक्षक बिनोभा मेहर की मौत हो गई थी। सरकारी वकील निरंजन पधी ने बताया कि पूर्व विधायक समेत 22 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया था, उनमें से 13 अदालत में पेश हुए, जबकि तीन खराब स्वास्थ्य के कारण नहीं आये एवं छह अन्य की पहले ही मौत हो चुकी है।

एडीजे -3 की अदालत के न्यायाधीश राज कुमार दास ने 65 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद 25 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाया। इस जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलन की अगुवाई करने वाले रेड्डी (68) ने कहा कि वे लोग इंसाफ पाने के लिए ऊपरी अदालत जायेंगे। पूर्व विधायक ने कहा, ‘‘ हम इस फैसले से बहुत निराश हैं। हम इंसाफ पाने के लिए ऊपरी अदालत जाएंगे।”

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