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घर के बाहर खेल रही बच्ची के साथ की दुष्कर्म की कोशिश, कोर्ट ने सुनाई 10 साल के सश्रम कारावास की सजा

दतिया। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ कर दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपित को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय विश्वनाथ शर्मा एडीजे प्रथम (पोक्सो) सेवढा के आरोपित रामस्वरुप पुत्र बट्टू वाल्मीक निवासी तालपुरा इंदरगढ को सश्रम कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

मीडिया प्रभारी और पैरवीकर्ता संजय कुमार मित्तल ने बताया कि 12 अगस्त 2019 को फरियादी पीड़िता की दादी और पीड़िता घर पर थे। वह जब घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपित रामस्वरूप आया और मोटर चलाने की कहने लगा।

आरोपित को मिली 10 साल की सजा

फरियादी ने पीड़िता को आवाज दी तो वह नहीं दिखी। इसके बाद घर के सामने बने पंप हाउस पर गई और कमरे का दरवाजा खोला। उसने देखा कि उसकी सात वर्षीय नातनी और आरोपित रामस्वरूप निवस्त्र खड़ा था। फरियादी के चिल्लाने पर आरोपित धमकी देता हुआ भाग गया। घटना पर थाना इंदरगढ में आरोपित के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। विचारण के बाद अभियोजन ने प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपित रामस्वरूप वाल्मीक निवासी तालपुरा इंदरगढ़ को 10 वर्ष सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।

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