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महिला को चाकू मारने पर पांच वर्ष का कारावास, मारपीट पर सुनाई सजा

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश जयशंकर श्रीवास्तव की अदालत ने महिला को चाकू मारने के आरोपित जबलपुर निवासी दिनेश कुमार रैदास का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ पांच वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजकुमार गुप्ता ने पक्ष रखा।

22 अक्टूबर, 2017 को आरोपित ने दिया था अंजाम

राजकुमार गुप्ता ने दलील दी कि 22 अक्टूबर, 2017 को आरोपित ने ममता राठौर को चाकू मारकर बुरी तरह घायल कर दिया था। यही नहीं बीच-बचाव करने वालों पर भी हमला बोला। इससे सभी लहुलुहान हो गए। यदि समय पर अस्पताल न ले जाते तो मौत हो सकती थी। इसीलिए पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रकरण कायम किया। अदालत ने अपराध साबित पाकर सजा सुना दी।

मारपीट पर सुनाई सजा, मिली जमानत

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सपना कनोडिया की अदालत ने बेसबाल के डंडे से मारपीट के आरोपित जबलपुर निवासी धर्मेन्द्र उपाध्याय, पुन्नुलाल, दिनेश उर्फ विजय कोरी व रवि चक्रवर्ती का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ एक-एक वर्ष के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि इस आदेश के विरुद्ध अपील के साथ ही जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयवीर सिंह यादव ने पक्ष रखा।

डंडे से बुरी तरह पीटा, इससे काफी चोटें आईं

जयवीर सिंह यादव ने दलील दी कि रांझी थाने में 11 अक्टूबर, 2011 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने पीड़ित आकाश काछी को घर से बुलाया। इसके बाद गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट करने लगे। बेसबाल के डंडे से बुरी तरह पीटा। इससे काफी चोटें आईं। इलाज के लिए भर्ती करना पड़ा।

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