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‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का लगाया था नारा…अब उसी फैजान ने तिरंगे को दी सलामी, 21 बार कहा- भारत माता की जय

भोपाल : मध्य प्रदेश के हाल ही में जिस फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उसे हाई कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा फैजान को 21 बार भारत माता की जय बोलना होगा। आज फैजान मिसरोद थाना पहुंचा। जहां उसने तिरंगे को सलाम करते हुए 21 बार भारत माता की जय कहा। बातचीत करते हुए फैजान ने कहा कि उससे गलती हुई थी। रील बनाकर वायरल होने के चलते उसने ऐसा कहा था। उसे खुद की गलती का एहसास है। वो हमेशा भारत माता की जय बोलेगा।

ये है पूरा मामला

रायसेन के मंडीदीप निवासी फैजान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगा रहा था। इस वीडियो के बाद, भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने 17 मई 2024 को उसे गिरफ्तार किया। फैजान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत मामला दर्ज किया गया, और उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फैजान की हरकतें राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कहा कि फैजान को झूठा फंसाया गया है और वह भारतीय नागरिक है। इस पर जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए फैसला सुनाया कि आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उनका मानना था कि इस तरह की शर्तें फैजान में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करेंगी।

कोर्ट ने आदेश दिया कि फैजान हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच भोपाल पुलिस थाने में जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाएगा। इसके अलावा, फैजान को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। इस अनोखे फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि कानून केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक भी हो सकता है।

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