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अशोक नगर के विधायक जजपाल जज्जी के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज, याची पर 50 हजार का हर्जाना

ग्वालियर । अशोक नगर के विधायक जजपाल जज्जी के खिलाफ चल रही चुनाव याचिका के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची लड्डूराम कोरी पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

मामले में विधायक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एसएस गौतम ने बताया कि याचिका में विधायक को अनुसूचित जाति का नहीं होना बताया गया और जज्जी के द्वारा नामांकन भरते समय लोकायुक्त की एफआइआर को छिपाने की बात कही गई।

इस पर सुनवाई के दौरान साबित हुआ कि उनका जाति प्रमाण-पत्र सही है। वहीं, एफआइआर के बारे में न तो विधायक को नामांकन दाखिल करने की तारीख तक कोई नोटिस प्राप्त हुआ, न न्यायालय ने संज्ञान लिया था।

हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्ष सुनकर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। बता दें की इससे पहले जज्जी के जाति प्रमाण-पत्र के खिलाफ लगी रिट अपील में भी फैसला आया, जो विधायक के पक्ष में रहा। हाईकोर्ट ने विधायक के जाति प्रमाण-पत्र को लेकर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को सही माना है।

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