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घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को राहत, अब 60 दिन में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत मिलेगी मदद

 भोपाल। घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी अब 60 दिन में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत सहायता देंगे। इसी तरह, चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से तत्काल पंजीयन का नवीनीकरण रजिस्ट्रार एमपी पैरामेडिकल कौंसिल तीन दिन में लोक सेवा गारंटी कानून के तहत किया जाएगा, जबकि इसी विभाग के अंतर्गत पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर का पंजीयन भी रजिस्ट्रार एमपी पैरामेडिकल कौंसिल 30 दिन में करेंगे।

एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में तत्काल पंजीयन 3 दिन में ही किया जाएगा। पंजीयन के नवीनीकरण की अवधि 30 दिन रहेगी। जल संसाधन विभाग की ओर से प्राकृतिक व शासकीय स्रोत से औद्योगिक इकाइयों के लिए जल का आवंटन मुख्य अभियंता बोधी जल संसाधन की ओर से 15 दिन में किया जाएगा। राज्य सरकार ने मप्र में लोकसेवा गारंटी के तहत यह व्यवस्था लागू कर दी है।

लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने ऊर्जा विभाग की सेवाओं को भी लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत अधिसूचित किया है। उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन का स्वीकृति पत्र 33 केवी तक वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री सात दिन के अंदर देंगे जबकि सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र निम्न दाब एवं उच्च दाब के प्रकरणों में महाप्रबंधक/एसई वितरण कंपनी 15 दिन में देंगे।

सात दिन में मिलेंगी यह स्वीकृतियां

 

33 केवी से अधिक वोल्टेज पर संयोजित होने वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की आंतरिक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति मुख्य विद्युत निरीक्षक 7 दिन में देंगे। इसी तरह 100 केवीए से अधिक एवं 500 केवीए तक की क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन एवं इनके विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति कार्यपालन यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक सात दिन में देंगे।

500 केवीए से अधिक एवं 5000 केवीए तक की क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन एवं इनके विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति अधीक्षण यंत्री विद्युत सुरक्षा एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक, 5000 केवीए से अधिक क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन एवं इनके विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की स्वीकृति मुख्य अभियंता विद्युत सुरक्षा एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक सात दिन में देंगे।

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