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चुनाव से पहले आ सकता है विधायक जजपाज जज्जी के खिलाफ लगी याचिका का फैसला

ग्वालियर। हाईकोर्ट में चल रही जजपाज जज्जी की चुनाव याचिका की सुनवाई में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के तर्क सुने भी साथ ही अपने सवाल भी किए। जिस आधार पर कोर्ट को जवाब मिले उस पर कोर्ट आगामी समय में अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले का फैसला चुनाव से पहले आ सकता है। हालांकि अभी किसी भी पक्ष को कोई दस्तावेज पेश करना हो तो कोर्ट उसके लिए भी मौका दे सकती है।

जाती प्रमाण पत्र में विधायक के पक्ष में फैसला

बता दें कि इससे पहले जज्जी के जाती प्रमाण पत्र के खिलाफ लगी रिट अपील में भी फैसला आया जो विधायक के पक्ष में रहा। विधायक की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता एसएस गौतम ने बताया कि विधायक के जाति प्रमाण पत्र को लेकर हाईकोर्ट में एक रिट अपील पर हुई सुनवाई में फैसला विधायक के पक्ष में आया है।

डबल बेंच ने सही माना

यहां बता दें कि अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र के मामले में राहत मिल चुकी है। यह राहत ग्वालियर कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा दी गई है। विधायक के जाति प्रमाण पत्र को डबल बेंच ने सही माना है।

एफआईआर के आदेश दिए थे

उल्लेखनीय है कि बीते साल दिसंबर माह में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने विधायक जज्जी के अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को अवैध मानते हुए उनकी विधायक को शून्य घोषित करते हुए एफआईआर के आदेश दिए थे। इसके बाद डबल बैंच ने राहत दी थी।

दरअसल 2018 में भाजपा के टिकट पर उनके ही प्रतिद्वंद्वी रहे लड्डूराम कोरी ने जाति प्रमाण को गलत बताते हुए याचिका दायर की थी।

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