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संदेशखाली मामलाः शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पहले क्यों नहीं की गईं? सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से पूछा

पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने दलील देते हुए कहा है कि हमारी ओर से तत्काल कदम उठाया गया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई की है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि शाहजहां शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? राज्य सरकार ने कहा कि सात गिरफ्तारी हुईं थी, सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी. जस्टिस मेहता ने कहा कि राज्य पुलिस को जांच से आरोपपत्र दाखिल करने में कितना समय लगता है. ईडी के वकील एसवी राजू ने बताया कि ईडी अधिकारियों को पीटा गया, जब वह एक घोटाला मामले की जांच कर रहे थे.

ईडी ने कहा कि मुख्य आरोपी शेख शाहजहां ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई है, जो पीटे गए अधिकारियों के खिलाफ थी. इस मामले में पुलिस की भूमिका बहुत खराब थी. मुख्य आरोपी को सीबीआई को सौंपने में बड़ी हीला-हवाली की गई.

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